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Full PF Withdrawal Process 2026: नौकरी छोड़ने के बाद पूरा PF कैसे निकालें? (Form 19 & 10C)

Abhinandan Kumar 19 मार्च, 2026 ...
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Full PF Withdrawal Process 2026: नौकरी छोड़ने के बाद पूरा PF कैसे निकालें? (Form 19 & 10C)
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Last Updated: March 2026
Full PF Withdrawal Online Process 2026 Form 19 10C

क्या आपने हाल ही में अपनी पुरानी नौकरी छोड़ी है और अपना पूरा PF का पैसा निकालना चाहते हैं? 💼 अक्सर लोग PF निकालने के चक्कर में गलत फॉर्म भर देते हैं, जिसके कारण EPFO उनका क्लेम (Claim) रिजेक्ट कर देता है या फिर सिर्फ आधा ही पैसा खाते में आता है।

अगर आप अपना पूरा PF और पेंशन (Pension) का पैसा एक साथ, बिना किसी एजेंट को पैसे दिए घर बैठे निकालना चाहते हैं, तो यह गाइड आपके लिए है। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि Full PF Withdrawal के नए नियम क्या हैं और 2026 में मोबाइल या लैपटॉप से ऑनलाइन अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है।

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🔑 Key Highlights — जल्दी जानो
  • नियम (Rule): पूरा PF निकालने के लिए नौकरी छोड़े हुए कम से कम 2 महीने (60 दिन) होने चाहिए।
  • जरूरी फॉर्म: आपको 2 फॉर्म भरने होंगे — Form 19 (PF के लिए) और Form 10C (पेंशन के लिए)।
  • KYC: आपका आधार, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट UAN से लिंक होना अनिवार्य है।
  • Date of Exit: पोर्टल पर नौकरी छोड़ने की तारीख (Date of Exit) अपडेट होनी चाहिए।

1. पूरा PF निकालने की 3 सबसे बड़ी शर्तें (Rules 2026)

EPFO के नियमों के अनुसार, जब तक आप नौकरी कर रहे हैं, आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते (सिर्फ एडवांस निकाल सकते हैं)। फुल पीएफ (Full and Final Settlement) निकालने के लिए ये 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए:

Full PF Withdrawal Rules
शर्त (Condition) नियम (Rule)
बेरोजगारी की अवधि पुरानी नौकरी छोड़ने के बाद लगातार 2 महीने (60 दिन) तक आप बेरोजगार (Unemployed) होने चाहिए। (यानी कहीं और PF न कट रहा हो)।
Date of Exit (DOE) EPFO पोर्टल पर आपकी 'नौकरी छोड़ने की तारीख' मार्क होनी चाहिए। (अब आप खुद भी इसे ऑनलाइन मार्क कर सकते हैं)।
सर्विस का समय (पेंशन के लिए) अगर आपकी सर्विस 6 महीने से कम है, तो पेंशन (EPS) नहीं निकलेगी। 10 साल से ज्यादा सर्विस है, तो पेंशन का पैसा रिटायरमेंट पर मिलेगा।
⚠️ PAN-Aadhaar Link जरूरी है

ऑनलाइन PF क्लेम पास होने के लिए आपके UAN से आधार और पैन लिंक होना अनिवार्य है। अगर PAN-Aadhaar लिंक नहीं है, तो घर बैठे लिंक करने का तरीका यहाँ जानें।

2. Form 19 और Form 10C क्या है? (इसे समझना जरूरी है)

जब आप फुल पीएफ निकालते हैं, तो पैसा दो हिस्सों में आता है। इसीलिए आपको पोर्टल पर दो अलग-अलग क्लेम (Claim) करने पड़ते हैं:

  • Form 19 (Only PF Withdrawal): यह फॉर्म आपके पीएफ अकाउंट में जमा आपके और कंपनी के हिस्से (PF Contribution) के पैसे को निकालने के लिए होता है।
  • Form 10C (Only Pension Withdrawal): यह फॉर्म कंपनी द्वारा जमा किए गए 8.33% पेंशन (EPS) के पैसे को निकालने के लिए होता है।

नोट: सबसे पहले Form 19 अप्लाई करें। जब वह सफलतापूर्वक सबमिट हो जाए, उसके तुरंत बाद Form 10C अप्लाई करें।

3. पूरा PF निकालने का Step-by-Step ऑनलाइन तरीका

अपने मोबाइल या लैपटॉप से फुल पीएफ क्लेम करने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

1
EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें

EPFO के मेंबर ई-सेवा पोर्टल (Member e-Sewa) पर जाएं। अपना UAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें।

2
बैंक अकाउंट वेरीफाई करें

ऊपर मेनू में 'Online Services' पर क्लिक करें और 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' को चुनें। अब अपने लिंक किए हुए बैंक अकाउंट के आखिरी 4 अंक डालकर 'Verify' पर क्लिक करें।

3
Form 19 अप्लाई करें (PF का पैसा)

'Proceed For Online Claim' पर क्लिक करें। ड्रॉपडाउन मेनू से "Only PF Withdrawal (Form-19)" को चुनें। अपना पूरा पता (Address) भरें और बैंक की पासबुक या कैंसल चेक की साफ फोटो (JPG फॉर्मेट में) अपलोड करें।

4
आधार OTP से सबमिट करें

नीचे टिक बॉक्स पर क्लिक करें और 'Get Aadhaar OTP' पर क्लिक करें। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उसे डालकर क्लेम सबमिट कर दें।

5
Form 10C अप्लाई करें (पेंशन का पैसा)

Form 19 सबमिट होने के बाद, वापस होमपेज पर जाएं और दोबारा यही पूरी प्रक्रिया दोहराएं, बस इस बार ड्रॉपडाउन में "Only Pension Withdrawal (Form-10C)" को चुनकर OTP डालकर सबमिट करें।

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4. Paisa Advisor की Expert Tips (TDS से कैसे बचें?)

🚨 PF पर टैक्स (TDS Trap) का नियम

अगर आपने किसी कंपनी में 5 साल से कम काम किया है और आपका कुल PF अमाउंट (सिर्फ पीएफ, पेंशन नहीं) ₹50,000 से ज्यादा है, तो PF निकालते समय बैंक आपका 10% TDS (टैक्स) काट लेगा!

Paisa Advisor की सलाह
TDS कटने से कैसे बचाएं अपना पैसा?
  • Form 15G भरें: अगर आपकी कुल सालाना आय (PF का पैसा मिलाकर) टैक्स लिमिट (2.5 लाख/3 लाख) से कम है, तो ऑनलाइन क्लेम (Form 19) भरते समय Form 15G का विकल्प आएगा।
  • Form 15G को डाउनलोड करें, उसका प्रिंट निकालकर भरें, फोटो खींचें और 1 MB से कम साइज का PDF बनाकर पोर्टल पर अपलोड कर दें। आपका एक भी रुपया टैक्स नहीं कटेगा!
  • अगर आपका PF 50 हजार से कम है, या सर्विस 5 साल से ज्यादा है, तो Form 15G भरने की कोई जरूरत नहीं है।

निष्कर्ष (Conclusion)

अपना पूरा PF निकालना अब बहुत ही आसान और डिजिटल हो गया है। बस ध्यान रखें कि जल्दबाजी न करें। नौकरी छोड़ने के 60 दिन बाद ही क्लेम करें और Form 19 और Form 10C दोनों को भरना न भूलें।

🎯 आपका अगला कदम (Action Step)
  • सबसे पहले अपने UAN पोर्टल पर जाकर 'Service History' चेक करें कि आपकी 'Date of Exit' (नौकरी छोड़ने की तारीख) अपडेट है या नहीं।
  • अगर अपडेट नहीं है, तो 'Manage' सेक्शन में जाकर 'Mark Exit' पर क्लिक करके खुद अपनी एग्जिट डेट डालें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. फुल पीएफ क्लेम पास होने और पैसा खाते में आने में कितने दिन लगते हैं?
सामान्य परिस्थितियों में, ऑनलाइन क्लेम सबमिट करने के बाद पीएफ का पैसा आपके बैंक खाते में आने में 7 से 15 वर्किंग डेज (Working Days) का समय लगता है।
Q2. मैंने पुरानी नौकरी छोड़कर नई नौकरी जॉइन कर ली है, क्या मैं पूरा पीएफ निकाल सकता हूँ?
नहीं! अगर आपने दूसरी कंपनी जॉइन कर ली है और वहां भी PF कट रहा है, तो आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। ऐसे में आपको अपने पुराने PF को नए UAN अकाउंट में Transfer (ट्रांसफर) करना होगा।
Q3. मेरा क्लेम "Bank Account Details Mismatch" कहकर रिजेक्ट हो गया, क्या करूँ?
इसका मतलब है कि आपने जो कैंसल चेक या पासबुक की फोटो अपलोड की है, उसमें आपका नाम, बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड साफ नहीं दिख रहा है। एकदम साफ और रंगीन फोटो अपलोड करें जिसपर आपका नाम छपा हो।
Q4. क्या पैन कार्ड (PAN) के बिना पीएफ निकाल सकते हैं?
अगर आपका PF 50 हजार से ज्यादा है और सर्विस 5 साल से कम है, तो पैन कार्ड न होने पर EPFO सीधा 34.6% टैक्स (TDS) काट लेगा। इसलिए पैन कार्ड लिंक करना सबसे ज्यादा जरूरी है।
PF निकालने में कोई परेशानी आ रही है?
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Important Disclaimer — ध्यान दें
  • Paisa Advisor (www.paisaadvisor.in) एक स्वतंत्र सूचनात्मक ब्लॉग है। हम EPFO या किसी सरकारी विभाग से जुड़े हुए नहीं हैं।
  • यहाँ दी गई जानकारी रिसर्च और मौजूदा न्यूज़ पर आधारित है। कृपया अपनी पर्सनल डिटेल्स (जैसे UAN, OTP या पासवर्ड) कभी भी किसी के साथ शेयर न करें।
  • PF से जुड़ी किसी भी आधिकारिक जानकारी के लिए हमेशा EPFO की सरकारी वेबसाइट (epfindia.gov.in) पर ही भरोसा करें।
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Abhinandan Kumar
Abhinandan Kumar
Verified Author
Founder, Paisa Advisor

3+ वर्षों से Finance sector में research। Banking, Loans, Govt Schemes की जानकारी Hindi में।

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